चंडीगढ़ 18 मार्च।
सुनील कुमार जांगड़ा.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान बनाने के लिए अब तक वेरीफाई किए गए लगभग 70,000 लाभार्थियों के खातों में 150 करोड़ रुपए की राशि आगामी 20 तारीख तक स्थानांतरित कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक शीशपाल केहरवाल द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बोल रहे थे ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत 70,000 ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत किया है। विभाग द्वारा उन्हें वेरीफाई कर लिया गया है और 20 तारीख तक 150 करोड रुपए की एक मुफ्त किस्त उनके खाते में भेज दी जाएगी ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग ने प्रदेश में गरीब लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक पोर्टल बनाया हुआ है जिस पर पंजीकरण के बाद आवेदक को वेरीफाई किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की गारंटी किसी की है तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की है ।
चण्डीगढ़, 18 मार्च।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहा कि कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2008 में पुलिस निरीक्षक भर्ती में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जोकि चिंता का विषय है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में उस समय की अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया पर चिंता जाहिर की है।
मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के शुन्यकाल में इस भर्ती प्रक्रिया पर उठाए गये मुद्दे पर सदन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार टॉप पर रहने वाले उम्मीदवार को दरकिनार कर भर्ती नहीं किया गया, जबकि दूसरों को भर्ती किया गया। उन्होंने कहा कि हाल ही के विधानसभा चुनावों के दौरान भी युवाओं को बहकाने का काम किया और कहा कि 50 वोट दो और एक नौकरी पक्की कर
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चंडीगढ़, 18 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बेटियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पानीपत से 23 जनवरी, 2015 को आरम्भ किये गये बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ राष्ट्र व्यापी अभियान के परिणामस्वरूप लोगों में चेतना आई और प्रदेश का लिंगानुपात जो 2015 में 835 था आज बढ़कर 910 हो गया है।
मुख्यमंत्री आज बजट सत्र के दौरान डा0 रघुबीर सिंह कादियान द्वारा उठाए गये एक मुद्दे पर सदन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान हर वर्ग के लिए था और यह कोई राजनैतिक अभियान नहीं था। प्रधानमंत्री ने घटते लिंगानुपात पर चिंता जाहिर करते हुए बेटियों को बचाने के लिए यह अभियान शुरू किया था। इस पर राज्य सरकार तीव्र गति से कार्य कर रही है।
उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि कांग्रेस सरकार के समय में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए बुर्जुगों को लम्बा इंतजार करना पड़ता था, कि कब उनकी पेंशन आएगी, पर आज हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जैसे ही कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी करता है तो उसकी पेंशन ऑटोमैटिक बन जाती है। अब पेंशन के लिए किसी बुजुर्ग को इंतजार नहीं करना पड़ता है।
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हरियाणा सरकार करेगी ओवरहेड बिजली लाइनों का स्थानांतरण – अनिल विज
चंडीगढ़, 18 मार्च।
हरियाणा के ऊर्जा, श्रम एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों जहां ओवरहेड बिजली लाइनों के कारण आवासीय इलाकों में सुरक्षा संबंधी खतरा बना हुआ है वहां बिजली की तारों को स्थानांतरित करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है।
ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने यह जानकारी महेंद्रगढ़ के विधायक श्री कंवर सिंह के प्रश्न के उत्तर में विधानसभा सत्र के दौरान दी। उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 163 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है, जहाँ बिजली की तारें रिहायशी मकानों के ऊपर से गुजर रही हैं। इन तारों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है और इस कार्य को छह महीनों के भीतर पूरा करने की योजना है।
श्री अनिल विज ने बताया कि सरकारी खर्च पर 55.84 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बड़े पैमाने पर जनता के हित में इन लाइनों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
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चंडीगढ़, 18 मार्च।
हरियाणा के पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा।
श्री राणा आज विधानसभा सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में पशु चिकित्सकों के कुल 1184 स्वीकृत पद हैं और इनमें से 1027 पद भरे हुए हैं और शेष रिक्त पदों को भी जल्द भरा जाएगा, इसके लिए सबंधित विभाग को पत्र लिख दिया है।
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चंडीगढ़, 18 मार्च।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी के भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायत सिलाना की 8 एकड़ 1 कनाल 8 मरला भूमि उच्चतर शिक्षा विभाग को पट्टे पर दी जा चुकी है। भवन की ड्राइंग तैयार करने के लिए मुख्य वास्तुकार विभाग हरियाणा को अनुरोध किया गया है।
श्री महीपाल ढांडा ने यह बात आज विधानसभा सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कही।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में, हरियाणा राज्य में कुल 184 सरकारी महाविद्यालय चल रहे हैं, जिनमें से 141 महाविद्यालय अपने भवनों में चल रहे हैं और 43 महाविद्यालय वैकल्पिक भवनों में चल रहे हैं। वर्तमान में महाविद्यालय की कक्षाएं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रेवाड़ी में चल रही हैं, जिसमें कुल 373 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
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चंडीगढ़, 18 मार्च – हरियाणा के ऊर्जा, श्रम एवं परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने बताया कि वर्तमान नीति के अनुसार, मौजूदा ढाणियों को ए.पी. फीडर से आर.डी.एस. फीडर पर स्थानांतरित करने की लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी, जिसमें ट्रांसफार्मर की लागत शामिल नहीं होगी। वह आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में नांगल चौधरी की विधायक, श्रीमती मंजु चौधरी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे।
ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि नए ढाणी कनेक्शनों के लिए, जहां लाइन की लंबाई फिरनी से 300 मीटर से अधिक और तीन किलोमीटर तक है, वहां लाइन की लागत का 50 प्रतिशत और ट्रांसफार्मर की पूरी लागत निगम द्वारा वहन की जाती है।
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नर्सिंग अधिकारियों के 501 रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा – कुमारी आरती सिंह राव
- स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी भर्ती की जाएगी
चंडीगढ़, 18 मार्च।
सुनील कुमार जांगड़ा.
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हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य में नर्सिंग अधिकारियों के 501 रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा, इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेज दी गई है। इनके अलावा, डॉक्टरों के खाली पदों को भी जल्द भरा जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पदों की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि वर्तमान में चिकित्सा अधिकारियों के 3969 पद स्वीकृत हैं जिनमे से 3192 पद भरे हुए हैं तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के 644 स्वीकृत पदों मे से 425 पद भरे हुए हैं। रिक्त पदों को भरने के कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने यमुनानगर के नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों के खाली पदों से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए बताया कि यमुनानगर नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों के 67 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 43 पद भरे हुए हैं।
उन्होंने बताया कि गत 8 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा 561 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। शीघ्र ही उनको नियुक्ति स्टेशन दे दिए जाएंगे। डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि फरवरी 2024 में 1365 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे।
उन्होंने आगे बताया कि स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पदों की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जाएगी , वे निगम के संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग करके जल्द से जल्द भर्ती के निर्देश देंगी।
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हरियाणा में 50 ई.एस.आई. डिस्पेंसरी के लिए स्थायी भवनों का होगा निर्माण – अनिल विज
चंडीगढ़, 18 मार्च।
हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि लगभग 50 ई.एस.आई. डिस्पेंसरी के स्थायी भवनों का निर्माण करके उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। वह आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे।
श्री अनिल विज ने बताया कि कुंडली में ई.एस.आई. औषधालय पहले से ही किराए के परिसर में संचालित हो रहा है। एच.एस.वी.पी. ने सेक्टर-58, कुंडली में 1.23 एकड़ भूमि आवंटित की है। भूमि की खरीद और औषधालय के निर्माण का अंतिम निर्णय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा लिया जाएगा।
श्री अनिल विज ने यह भी बताया कि ई.एस.आई.सी., नई दिल्ली ने सोनीपत में 150 बिस्तरों वाले नए ई.एस.आई. अस्पताल की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने औद्योगिक क्षेत्र राई (सोनीपत) में 6.35 एकड़ भूमि की पेशकश की है। ई.एस.आई.सी., नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद वहां अस्पताल का निर्माण किया जाएगा।
श्रम मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में लगभग 50 ई.एस.आई. डिस्पेंसरी किराए के भवनों में संचालित हो रही हैं, जिनका सरकार स्थायी निर्माण करना चाहती है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में एच.एस.वी.पी. और पंचायतों से रियायती दरों पर इसके लिए भूमि लेने का प्रावधान किया गया है, ताकि इन डिस्पेंसरियों को स्थायी रूप से स्थानांतरित किया जा सके।
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चंडीगढ़, 18 मार्च।
सुनील कुमार जांगड़ा.
हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पेहवा को उपमण्डलीय अस्पताल में अपग्रेड किए जाने के कारण अब पेहवा शहर के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवांए मिल रही हैं।
स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रही थी।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में पेहवा का 50 बिस्तरीय उपमण्डलीय अस्पताल नजदीक के गांव सरस्वती खेड़ा भट्ट माजरा में नए भवन में चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पेहवा को उपमण्डलीय अस्पताल (एस०डी०एच०) मे अपग्रेड किया गया था जिसके नये भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा गत 23 दिसंबर 2024 को किया गया। यह अस्पताल राष्ट्रीय राजमार्ग 152-डी से लगभग 500 मीटर तथा पेहवा अम्बाला मुख्य मार्ग से लगभग 1 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। पेहवा शहर की नगरपालिका सीमा उक्त उपमंडलीय अस्पताल से सटी हुई है।
उन्होंने आगे यह भी जानकारी दी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पेहवा की पुरानी बिल्डिंग का उपयोग अब शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में किया जा रहा है।
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चंडीगढ़, 18 मार्च।
सुनील कुमार जांगड़ा .
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि बरौदा निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श नगर एवं ग्राम योजना के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में कुल 72 कार्य स्वीकृत किए गए थे। इन कार्यों में से 58 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, चार कार्य प्रगति पर है और 10 कार्य विभिन्न चरणों में है। 30 सितंबर, 2025 तक ये कार्य पूर्ण होने की संभावना है।
विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार आज हरियाणा विधानसभा में बरौदा विधायक इंदूराज नरवाल के सवाल का जवाब दे रहे थे।
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चंडीगढ़, 18 मार्च-हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि कोसली विधानसभा क्षेत्र के कंवाली गांव के साथ लगते क्षेत्र के बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए एस्ट्राटर्फ सहित हाकी अकादमी खोलने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) शाखा रेवाड़ी द्वारा तैयार किया गया साइट प्लान इसी जनवरी माह में प्राप्त हुआ है।
खेल मंत्री गौरव गौतम आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में कोसली के विधायक अनिल यादव द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
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हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज दो विधेयक पारित किए गए
चण्डीगढ़, 18 मार्च – हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज दो विधेयक पारित किए गए। इनमें पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा हरियाणा ग्राम षामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 षामिल हैं।
पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025
पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को संशोधित करने के लिए पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।
पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण निवासियों को जीवन की गुणवत्ता तथा जीवन के युक्तियुक्त मानक मुहैया कराने, समेकित तथा समन्वित योजना अवसरंचना विकास, शहरी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था, प्रबन्धन गतिशीलता, शहरी पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के सत्त प्रबन्धन मुहैया कराने के लिए पंचकूला का निरन्तर, सतत तथा संतुलित विकास के विजन का विकास करने के लिए, पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अधीन बनाया गया था। यह शहरी एकीकरण का शीघ्रता से विस्तार करने के रूप में पंचकूला की आपातिक परिस्थिति में स्थानीय प्राधिकारियों के समन्वय से शहरी शासन तथा समर्पण संरचना को सुधारने का प्रयास करेगा।
अधिनियम की धारा 15 हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना, हरियाणा की शक्तियों का प्रयोग करने को लिए प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को समर्थ बनाती है किन्तु जैसाकि प्राधिकरण का अधिकांश क्षेत्र हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) के अधीन घोषित नियन्त्रित क्षेत्र के भाग में पढ़ता है, इसलिए 1953 के अधिनियम-1 के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना,चण्डीगढ़ की शक्तियों का निर्बाध तथा उचित रूप से कार्य करने के लिए प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रयोग की जानी अपेक्षित भी है। इसके अतिरिक्त, मूल अधिनियम में केवल नगर निगम पंचकूला वर्णित है जबकि क्षेत्र में नगर पालिका परिषद, कालका के क्षेत्र की सीमाएं भी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आती है।
हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025
हरियाणा शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 को संशोधित करने के लिए हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया गया।
पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 को लागू होने से पहले हरियाणा भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 के तहत कलेक्टर द्वारा 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई शामलात देह में स्थित भूमि को शामलात देह के दायरे से बाहर रखा गया है। इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी भूमि के पट्टे पर दिये जाने के प्रावधान धारा 5क (1) के पहले और दूसरे परंतुक खंडों को लोप करने का प्रस्ताव है।
31 मार्च, 2004 को या उससे पहले शामलात देह में स्थित भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित मकानों के नियमितीकरण के लिए ग्राम पंचायतों को अनुमोदन प्रदान करने के प्रत्येक मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखना बहुत कठिन होगा। इसलिए, ऐसे मामलों में ग्राम पंचायतों को अनुमोदन प्रदान करने के लिए निदेशक पंचायत को शक्ति देने का प्रस्ताव है।
अधिनियम की धारा 5क (1क) में अनाधिकृत रूप से घर निर्माण की गई भूमि को निर्धारित बाजार दर पर बेचने का प्रावधान है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 25 नवम्बर, 2021 को जारी की नीति के अनुसार प्रत्येक मामले में बाजार दर निर्धारित करने की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित है कि ग्राम पंचायत को ऐसी भूमि को ऐसी दर जो विहित की जाये पर बेचने की अनुमति दिये जाने का प्रावधान कर दिया जाये।