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राज्य चुनाव आयोग ने 5 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 26 नगर समितियों में मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए जारी किए निर्देश

Posted on December 18, 2024

मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी, 2025 को किया जाएगा

चंडीगढ़, 18 दिसंबर।
सुनील कुमार जांगड़ा.

हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने 5 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 26 नगर समितियों के वार्डों में मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर (गुरुग्राम) और सोनीपत के नगर निगमों के वार्डों तथा नगर परिषद अंबाला सदर, पटौदी जटौली मण्डी और सिरसा के वार्डों की मतदाता सूचियों को अपडेट किया जाएगा।
इसके अलावा, अंबाला की बराड़ा, भिवानी जिले की बवानी खेड़ा, लोहारू व सिवानी, जिला फतेहाबाद की जाखल मण्डी, जिला गुरुग्राम की फर्रूखनगर, जिला हिसार की नारनौंद, जिला झज्जर की बेरी, जिला जींद की जुलाना व सफीदों, जिला कैथल की कलायत, सीवन व पुंडरी, जिला करनाल की इंद्री, नीलोखेड़ी, असंध व तरावड़ी, जिला कुरुक्षेत्र की इस्माइलाबाद व लाडवा, जिला महेंद्रगढ़ की अटेली मंडी व कनीना, जिला नूहं की तावडू, जिला पलवल की हथीन, जिला रोहतक की कलानौर, जिला सोनीपत की खरखौदा और जिला यमुनानगर की रादौर नगर समिति के वार्डों की मतदाता सूचियों को भी अपडेट किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि 9 दिसंबर से 16 दिसंबर, 2024 तक उपरोक्त नगर निगमों तथा नगर परिषदों/समितियों के वार्डों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूचियों और सभी अनुपूरकों को वितरित किया जाएगा। दावे और आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए वार्डवार मतदाता सूची का प्रकाशन 17 दिसंबर, 2024 को किया जाएगा। दावे व आपत्तियां पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष 23 दिसंबर, 2024 तक प्रस्तुत किए जाएंगे। पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दावों और आपत्तियों का निपटान 27 दिसंबर, 2024 तक किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध उपायुक्त को अपील करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है। उपायुक्त द्वारा अपीलों के निपटान की अंतिम तिथि 3 जनवरी, 2025 है। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी, 2025 को किया जाएगा।

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