23 तरह की दवाएं बरामद,दवाओं को कब्जे में लेकर कार्यवाई शुरु:जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी
फरीदाबाद.19 जून।
सुनील कुमार जांगड़ा.
जिला खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण ने फरीदबााद के एन.एच.पांच रेलवे रोड पर बिना लाईसेंस इटंरनेट के माध्यम से दवाएं सप्लाई करने वाले एक स्टोर का भंडाफोड कर वहां से 23 प्रकार की दवाएं बरामद की है। प्राधिकरण की टीम ने पहले अपने फरीदाबाद के कार्यालय पर इटंरनेट के माध्यम से आर्डर देकर दवाएं मंगाई,जब दवाएं सप्लाई हो गई तो विभाग की टीम ने मौके पर जाकर लाईसेंस की मांग की, लेकिन वहां पर बताया गया कि उनके पास उस स्थान पर दवा व्यवसाय के लिए कोई लाईसेंस नहीं है।
इस बिषय में अधिक जानकारी देते हुए जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी संदीप गहलान ने बताया कि विभाग को इस प्रकार की शिकायत मिल रही थी कि बिलिंकिट नामक इटंरनेट के माध्यम से काम करने वाली कम्पनी घर बैठे एलौपैथिक दवाओं की आपूर्ति कर रही है। जिस पर मामले की जांच के लिए विभाग ने उनके साथ फरीदाबाद के खंड तीन के डीसीओ प्रवीण राठी की एक टीम बनाई। शिकायत में कहा गया था कि एनआईटी नम्बर पांच स्थित रेलवे रोड पर बिलिंकिट स्टोर से दवाओ की सप्लाई हो रही है। जिस पर टीम के सदस्यों ने अपने सरकारी कार्यालय पर दो दवाओं के साथ दो प्रकार के खाद्य प्रदार्थों का आर्डर इटंरनेट के माध्यम से दिया, जिस पर थोडी देर में उनके कार्यालय पर आर्डर के अनुसार बिना बिल के एनआईटी फरीदाबाद रेलवे रोड से खाद्य प्रदार्थ तथा क्रोसिन एडवांस तथा डिस्प्रीन नामक दवाओं की डिलीवरी हो गई। हालांकि इनके बिल बिलिंकिट साईट पर तीन अलग-अलग फर्मों के नाम से उपलब्ध थे, खाद्य प्रदार्थों का ‘बिल बिगवे मार्केटिंग प्राईवेट लिमेटेड’ एन एच पांच रेलवे रोड फरीदाबाद,दवाओं का बिल ’90 मिनट रिटेल प्राईवेट लिमेटेड’ न्यू औद्योगिक क्षेत्र डीएलएफ फरीदाबाद जो कि थोक का ड्रग लाईसेंस लिए हुए हैं, द्वारा जारी किया गया था। जबकी सर्विस का तीसरा बिल गुरुग्राम की फर्म बिलिंकिट कॉमर्स प्राईवेट लिमेटेड के नाम से जारी था।
जिस पर एफडीए की टीम ने एक्शन लेते हुए तुरंत एनएच पांच रेलवे रोड स्थित बिलिंकिट के स्टोर जहां से डिलीवरी बॉय के अनुसार समान सप्लाई हुआ था, छापा मारा तो वहां पर फर्म के एएसएम सचिन मिले। जिनकी उपस्थिति में एफडीए की टीम ने पूरे स्टोर की जांच की तो 23 तरह की एलौपैथिक दवाएं पाई गई। जब टीम ने इन दवाओं के लिए जरुरी लाईसेंस तथा क्रय बिक्रय का रिकार्ड मांगा तो सचिन ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। जिस पर एफडीए की टीम ने इन सभी दवाओं को अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया, वीरवार को इनको कोर्ट में पेश कर इनके कस्टडी आर्डर लिए जाएंगें।
अगली कड़ी में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी संदीप गहलान ने बताया कि नियमानुसार किसी भी प्रकार की दवाओं के संग्रह तथा बिक्री के लिए जरुरी लाईसेंस की आवश्यकता होती है, यही नहीं बिना डाक्टर द्वारा लिखे जाने पर भी दवाओ की बिक्री गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि और कहीं से यदि इस प्रकार की शिकायत मिली तो उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। संदीप गहलान के अनुसार हरियाणा सरकार व एफडीए निदेशक तथा प्रदेश के औषधि नियंत्रक के स्पष्ट आदेश हैं कि कहीं पर भी दवाओ को लेकर कोई गैर कानूनी काम नहीं होने दिया जाएगा और जो दोषी होगें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।