
फरीदाबाद.28 दिसंबर।
बिजेंद्र फौजदार.
फरीदाबाद नगर निगम प्रवक्ता जोगेंद्र रावत द्वारा कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार नगर निगम फरीदाबाद की ओर से निगम क्षेत्र में संचालित सभी मांसाहारी (नॉन-वेज) खाद्य व्यवसायों को निगम द्वारा चेतावनी दी जाती है कि मांस की बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लाउड किचन आदि का संचालन केवल हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा व्यवसाय उपविधियाँ, 2008 के अंतर्गत जारी वैध लाइसेंस के साथ ही किया जा सकता है।
नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के दिशा निर्देशों पर स्वास्थ्य अधिकारी निगम की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में यह पाया गया है कि कई मांस की दुकानें एवं नॉन-वेज खाद्य प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस और अस्वच्छ परिस्थितियों में संचालित हो रहे हैं। कई स्थानों पर मांस की खरीद-फरोख्त अवैध रूप से की जा रही है तथा उससे संबंधित कचरा खुले में फेंका जा रहा है, जो आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नीतीश परवाल ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 एवं व्यवसाय उपविधियाँ, 2008 के अनुसार बिना लाइसेंस मांस से जुड़ा कोई भी व्यवसाय पूर्णतः अवैध है। बिना वैध लाइसेंस के मांस की बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण अथवा कटाई सख़्त रूप से प्रतिबंधित है। मांस से उत्पन्न कचरे का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना अनिवार्य है।
बिना लाइसेंस इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा तत्काल सीलिंग, दुकान बंद करने, सामान जब्त करने एवं संबंधित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
सील की गई दुकानों को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पुनः खोलने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह प्रेस विज्ञप्ति जनहित में आधिकारिक नोटिस के रूप में जारी की जा रही है।
यह कार्रवाई पूर्णतः जनहित में की जा रही है ताकि नागरिकों की सेहत सुरक्षित रहे तथा शहर में स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। सभी मांसाहारी खाद्य व्यवसाय संचालकों को अंतिम चेतावनी दी जाती है कि वे अपने प्रतिष्ठानों के सभी आवश्यक मानक पूर्ण करते हुए अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से तत्काल अपने लाइसेंस बनवा लें, अन्यथा नगर निगम द्वारा सख़्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।