फरीदाबाद 24 जनवरी।
हरियाणा उदय (मंजू कटारिया)
मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद को दिनांक 20.01.2024 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बल्लबगढ़ शहर में अग्रसेन चौक के नजदीक सीही रोड पर गोपाल किराना स्टोर में मिलावटी देशी घी, नेस्कैफे कॉफी व अन्य खाद्य सामग्री बेची जाती हैं। जो असल कंपनी से निर्मित नही है उसके बावजूद असल प्रोडक्ट के रेट में बेची जा रही है। इस प्रकार के मिलावटी व नकली खाद्य पदार्थों के सेवन से आमजन की सेहत खराब हो रही है और केंसर जैसी गंभीर बीमारिया हो रही है।
इस सम्बंध में मनीष सहगल डीएसपी मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर सतबीर सिंह व राजेंद्र कुमार द्वारा कार्यवाही करने के लिए श्री मुकेश माल जाँच अधिकारी विब्रे इंडिया डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड नई ऑथराइज्ड पंताजलि आयुर्वेद लिमिटेड जिसे कंपनी का नकली माल बनाने व बेचने वालो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाने का अधिकार दिया हुआ है, डॉ सचिन एफएसओ फरीदाबाद व स्थानीय पुलिस के साथ गोपाल किराना स्टोर का संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकान में मौका पर गौरव सिंगला निवासी सैक्टर 3 फरीदाबाद हाजिर मिला था, जिसने बतलाया कि इस दुकान का वह प्रोपराईटर है। उक्त दुकान मे मिल्कफुड व पंताजलि कम्पनी के नाम के देशी घी के डिब्बे रखे हुए मिले जिनमे मिल्क फूड कंपनी का देसी घी पड़ताल पर ठीक पाया गया व पंताजलि मार्का का देशी घी प्रथम दृष्टता नकली प्रतीत हुआ था व कार्यवाही के दौरान डा. सचिन द्वारा मिल्कफुड व पंताजलि देशी घी के डिब्बो का एक एक सैम्पल लिया गया था।
निरीक्षण के दौरान जांच करने पर पंताजलि देशी घी के मौजूद डिब्बो का मिलान किया गया जिसमे पंताजलि कम्पनी से राय प्राप्त की गई व उन डिब्बो पर अंकित बैच नम्बर, डिब्बे की पैंकिग,व डिब्बे पर की गई प्रिंटिग से यह स्पष्ट हो गया की उक्त दुकान मे रखे 154 पताजलि देशी घी के डिब्बे प्रत्येक में एक लीटर पूर्णत नकली है और पंताजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा निर्मित नही है। इन डिब्बो पर पंताजलि आयुर्वेद लिमिटेड की नकली प्रिंट व पैकिजिग कर ज्यादा मुनाफा के लिए स्थानीय बाजार मे बेचा जा रहा है तथा आमजन की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड किया जा रहा है। जिस सम्बंध में गोपाल किराना स्टोर में नकली देशी घी के डिब्बे रखने पाए जाने व बेचने पर मुकेश माल ऑथराइज्ड पर्सन पतंजलि कंपनी की शिकायत पर आरोपी गौरव सिंगला के खिलाफ एफआईआर नंबर 42 दिनांक 20.01.2024 धारा 63, 65 कॉपी राइट एक्ट धारा 102, 103, 104 ट्रेड मार्क एक्ट और धारा 420, 482, 486 आईपीसी थाना शहर बल्लबगढ़ में अभियोग दर्ज कराया गया।
निरीक्षण के दौरान दुकान में नस्ले कम्पनी की नेस्कैफे मार्का की कॉफी के पैकेट/पाउच प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत हुए। जिनका असल पैकेट से मिलान किया गया व दिल्ली कंपनी से जानकारी प्राप्त की। कंपनी द्वारा नेस्कैफे कॉफी के पाउच को नकली पैकिंग का शक जताया गया व बरामद कॉफी पाउच को शक के आधार पर थाना शहर बल्लबगढ़ में रखवाया गया।
इस मामले में उचित कार्यवाही करने के लिए नस्ले कंपनी के नेस्कैफे पाउच की पड़ताल करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा नियुक्त लोकल कमीशनर किया गया। जिस सम्बध में दिनांक 24.01.2024 को टीम ने थाना शहर बल्लबगढ़ में आकर कब्जा पुलिस में रखे हुए नेस्कैफे पाउच का निरीक्षण किया जो नस्ले कंपनी द्वारा निर्मित नही होने पाए जाकर नकली पाए गये इस सम्बंध में नकली नेस्कैफे पाउच को वापिस सील किया गया है व त्रुटिकर्ता के खिलाफ नियमानुसार आगामी कार्यवाही कराई जाएगी।
इस सम्बंध में मुकेश माल ऑथराइज्ड पर्सन नकली खाद्य सामग्री की पहचान करके बतलाया कि यह नकली नेस्कैफे कॉफी करीब 100 रुपए में तैयार हो जाती है, जिसे असल के तौर पर करीब 600 रुपये में दुकानदारों द्वारा मार्केट में बेचा जा रहा है। लेकिन नकली खाद्य पदार्थ हमे गम्भीर बीमारी फ्री में देते हैं, जिस कारण आज कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही है।