
फरीदाबाद 15 जून।
सुनील कुमार जांगड़ा.
हरियाणा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स फेडरेशन के प्रदेश महासचिव गुरमीत सिंह देओल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने शहरी निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा कर दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि, अब 500 गज की जमीन के मालिक 100 और 50 गज के छोटे टुकड़ों में भी पंजीकरण करा सकेंगे।*
इस निर्णय से कई लोगों को फायदा होगा जो छोटे प्लॉट खरीदना या बेचना चाहते हैं। इसके अलावा नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। जिसके लिए प्रॉपर्टी-आईडी और हाउस टैक्स जैसे दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया गया है। अगली कड़ी में प्रदेश महासचिव गुरमीत सिंह देओल ने बताया कि निर्णय उन लोगों के लिए खासतौर पर लाभकारी होगा जो छोटे प्लॉट्स में निवेश करना चाहते हैं या अपने बड़े प्लॉट को छोटे टुकड़ों में विभाजित कर बेचना चाहते हैं।इस निर्णय से शहरी क्षेत्रों में छोटे प्लॉट्स की मांग में वृद्धि होगी और लोग अपनी जरूरत के हिसाब से प्लॉट्स खरीद सकेंगे। इसके अलावा छोटे प्लॉट्स के पंजीकरण से सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी।
सरकार के इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और एनडीसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। यह निर्णय शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर और बिक्री को भी सरल बनाएगा।*
*राज्य सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सभी जिलों को 30 जून तक ऐसी कॉलोनियों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में सभी अवैध कॉलोनियों को वैध बनाना है ताकि वहां रहने वाले लोग कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर सकें।
*सरकार का यह कदम राज्य के शहरी विकास को और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाएगा। इसके अलावा सरकार शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की शक्तियों को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। जिससे शहरी विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी। हमारी संस्था हरियाणा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स फेडरेशन सरकार के इस निर्णय का खुले दिल से स्वागत करते हुए धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हैं।