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महिला सशक्तिकरण में मुख्यमंत्री का साथ दे रही हैं उनकी धर्मपत्नी

Posted on March 26, 2025

एक पार्टी-एक परिवार की भावना के प्रोत्साहन के लिए हुआ कमल सखी कार्यक्रम का आयोजन

सभी मंत्रियों व विधायकों की पत्नियों को एक साथ मुख्यमंत्री आवास पर किया आमंत्रित

चण्डीगढ़, 26 मार्च।
सुनील कुमार जांगड़ा.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को आगे बढ़ाने में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने एक अनूठी पहल की है। इस कड़ी में परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन सैनी ने हरियाणा सरकार के सभी मंत्रियों व विधायकों की पत्नियों को मुख्यमंत्री के आवास संत कबीर कुटीर में आमंत्रित कर कमल सखी मंच के माध्यम से चर्चा की और महिला सशक्तिकरण के लिए सुझाव मांगे। कमल सखी मंच का विचार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के सुझाव पर शुरू किया गया क्योंकि मंत्री, विधायक, सांसद तो कार्यक्रमों के दौरान मिलते रहते हैं परंतु उनके परिवार के सदस्यों को एक मंच पर आने का अवसर नहीं मिल पाता इसलिए कमल सखी मंच का गठन किया गया। इस मंच का उद्देश्य एक पार्टी-एक परिवार की भावना को प्रोत्साहित करना है ताकि पारिवारिक सम्बन्धों को विचारों के माध्यम से मजबूत बनाया जा सके।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पवित्र माह सावन हरियाली तीज के अवसर पर जींद में एक कार्यक्रम आयोजित करवाया और महिलाओं को कौथली भेंट की। हरियाणावी संस्कृति में कौथली देने की परम्परा सदियों से चली आ रही है। लड़की का परिवार अपनी ओर उसके ससुराल में तीज पर कौथली पहुंचाता है। यह भाई-बहन के रिश्तों को मजबूत करता है। यह संयोग की बात है कि गत दिवस पंचकूला में नगर निगमों, नगरपरिषदों व पालिकाओं के नव निर्वाचित मेयरों, चेयरमैनों व पार्षदों का शपथ समारोह कार्यक्रम हुआ था, जिसमें महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक थी। यह हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत की भागीदारिता सुनिश्चित करने की महिला सशक्तिकरण को प्रतिबिंबित करता है।

इसके अलावा नव निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों ने हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र की कार्यवाही भी देखी। हरियाणा गठन के बाद शायद यह पहला अवसर है कि जब किसी मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने मंत्रियों और विधायकों की पत्नियों को एक साथ मुख्यमंत्री आवास पर आमंत्रित किया है। इस पहले भी श्रीमती सुमन सैनी समय-समय पर मुख्यमंत्री आवास पर महिलाओं के साथ हरियाणवी तीज त्यौहार मनाती रहती हैं।
आज के कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी, विधायक कृष्णा गहलावत, शक्ति रानी शर्मा, बिमला चौधरी सहित बड़ी संख्या में कमल सखी मंच से जुड़ी महिलाएं उपस्थित थी।


गैर कानूनी तरीके से युवाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई – मुख्यमंत्री

हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025 सदन में सर्वसम्मति से पारित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार यूक्रेन में फंसे 23000 युवाओं को सुरक्षित भारत लेकर आई

चंडीगढ़ 26 मार्च।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गैर कानूनी तरीकों के माध्यम से युवाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। अब तक 127 मामले दर्ज कर 102 एजेंटों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। आठ ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार भी किया गया है ।

मुख्यमंत्री आज यहां विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान लाये गए हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि ट्रेवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और उनकी अवैध गतिविधियों की जांच और उन पर अंकुश लगाने सहित युवाओं को उनके शोषण से बचाने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में पारित होने वाले इस विधेयक को लेकर विपक्ष की क्या मंशा है इस बारे में तो उन्हें पता नहीं, लेकिन प्रदेश सरकार की मंशा स्पष्ट है कि युवाओं को गलत तरीके से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक का विषय युवाओं से जुड़ा हुआ है । उन्होंने बताया कि सदन में पहले भी यह विधेयक लाया गया था परंतु तीन नए कानून आने के बाद कुछ धाराओं में परिवर्तन हुआ है, इसलिए एक बार फिर से विधानसभा में इस विधेयक को लाया गया है ताकि विधेयक में कड़े प्रावधान सुनिश्चित कर युवाओं को शोषण से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि विदेश जाने के लिए युवा अपनी जमीन तक बेच देते थे और असुरक्षित तरीके से उन्हें विदेश भेजने का काम किया जाता था। इस विधेयक के कानून बनाने के बाद ऐसी गैर कानूनी प्रथा पर अंकुश लगाने में सरकार को कामयाबी मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि इस विधेयक में मानव तस्करी को लेकर भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई मानव तस्करी करने में संलिप्त पाया जाता है तो दोषी को 7 से 10 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान भी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विदेशी सहयोग विभाग का गठन किया गया है जिसके माध्यम से युवाओं को व्यापार, नौकरी या शिक्षा के लिए विदेश में सुरक्षित भेजने का काम किया जाएगा। इस विधेयक को लाने का उद्देश्य सभी ट्रैवल एजेंट्स का पंजीकरण करवाना है ताकि सभी एजेंट नए कानून के नियमों के तहत ही युवाओं को बाहर भेजने का काम करें और सरकार के पास भी सही जानकारी उपलब्ध हो सके।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान वहां फंसे 23000 युवाओं को सुरक्षित भारत लाने का काम किया।

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हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज 4 विधेयक पारित किए गए

दो अन्य विधेयक पेश भी किए गए

चण्डीगढ़, 26 मार्च।

हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज चार विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2025, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2025, हरियाणा सार्वजनिक द्युत रोकथाम विधेयक, 2025 तथा हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक, 2025 शामिल हैं। इसके अलावा, हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक,2025 तथा अपर्णा संस्था (प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्रहण) विधेयक, 2025 पेश भी किए गए।

हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2025

हरियाणा राज्य में शव के बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मानपूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे संबंधित और उससे आनुषंगिक मामलों के लिए हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2025 पारित किया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित ‘‘जीवन के अधिकार’’ के दायरे में ‘‘मृतकों के अधिकार और सम्मान’’ शामिल हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति को बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी प्राप्त है। मृतक के प्रति सम्मान और आदर मानवीय गरिमा की पहचान है। मृत व्यक्ति के अधिकार और सम्मान को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को शव का समय पर अंतिम संस्कार न करके किसी भी तरह का विरोध या आंदोलन करके किसी भी मांग को पूरा करने के लिए उकसाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के विरोध के लिए शव का उपयोग न करे या न करने दे।
एक कानून अर्थात ‘‘हरियाणा शव का सम्मानजनक विधेयक, 2025 शव के सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार के लिए प्रावधान करता है और परिवार के सदस्यों द्वारा शव को अस्वीकार करने और इस तरह अंतिम संस्कार से वंचित करने की स्थिति में, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए, यह विधेयक अपेक्षित है।

हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2025

ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अखण्डता सुनिश्चित करने और उनकी अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच करने और अंकुश लगाने, हरियाणा राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए ढांचा स्थापित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया गया।

यह देखने में आया है कि हरियाणा के निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को नाजायज तरीकों से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवास के जाल में फंसाया जा रहा है। बेईमान और अपंजीकृत ट्रैवल एजेंट ऐसे व्यक्तियों को विदेशों में आसान और त्वरित आप्रवासन का वादा करके धोखा देते हैं। ये एजेंट विदेशों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से प्रस्ताव पत्र के जरिए वर्क वीजा, वर्क परमिट, स्टडी वीजा की व्यवस्था करने का वादा करते हैं, लेकिन कई मामलों में, वे अपने वादे पूरे करने में विफल रहते हैं। कई मामलों में, ये एजेंट नकली प्रस्ताव पत्र प्रदान करते हैं और कभी-कभी नकली या गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज भी बनाते हैं। वे अत्यधिक फीस वसूलते हैं और विभिन्न चरणों में बड़ी रकम की मांग करते हैं। कई बार ये एजेंट निर्दाेष व्यक्तियों को अवैध तरीके से विदेश भेज देते हैं और ऐसे लोगों को उन देशों की पुलिस पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देती है, इसलिए ऐसे ट्रैवल एजेंटों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है।
जनता के व्यापक हित में, एक कानून यानी हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2025 जो कि ट्रैवल एजेंटों की गैरकानूनी और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की जांच एवं निगरानी करने, ऐसे लोगों को दंडित करने, कानून के अनुसार गलत काम करने वालों के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगा और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह आवश्यक है।

हरियाणा सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2025

हरियाणा राज्य में सार्वजनिक द्यूत, सामान्य द्यूत घर चलाने, खेलों और चुनावों में सट्टेबाजी, खेलों में मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग की रोकथाम करने , दण्ड देने के लिए और इससे सम्बन्धित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु हरियाणा सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2025 पारित किया गया।

भारत में द्यूत सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 द्वारा शासित है जो एक पुराना, ब्रिटिश युग का कानून है। भारत के विधि आयोग ने अपनी 249वीं रिपोर्ट में इस कानून को अप्रचलित करार करते हुए इसे निरस्त करने की सिफारिश की है। सभी राज्य सरकारों के पास अपने-अपने कानून बनाने की शक्ति है क्योंकि विषय वस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में आती है और कई राज्यों ने समय-समय पर अपने सार्वजनिक द्यूत कानून बनाए हैं। भारत में अधिकांश द्यूत कानून पुराने हो चुके हैं क्योंकि उन्नत तकनीक के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के साथ द्यूत के रूप में बहुत बड़ा बदलाव आया है और सट्टेबाजी करने वाले सिंडिकेट आम जनता के वित्त के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि कानून का अभी तक अद्यतन नहीं किया गया है। द्यूत आयोजित करने में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा शुरू करना जरूरी हो गया है। इसलिए, सट्टेबाजी और द्यूत को विनियमित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य पर है।

हरियाणा राज्य में सार्वजनिक द्यूत, साझा जुआघरों का संचालन, खेलों या चुनावों में सट्टा लगाना, खेलों में मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक या इसी प्रकार की प्रकृति के मामलों की रोकथाम और दण्ड का प्रावधान करने तथा आम जनता को ऐसी किसी गतिविधि द्वारा की गई धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक कानून अर्थात ‘‘हरियाणा सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2025’’ की आवश्यकता है।

हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक, 2025

हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 को संशोधित करने के लिए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया गया।

हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 के तहत, सेवा की सुरक्षा का लाभ उन संविदात्मक कर्मचारियों को स्वीकार्य है, जिसने नियत तिथि अर्थात 15 अगस्त, 2024 को पूर्णकालिक आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 की धारा 3 (पप) के नीचे व्याख्या 2 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार नियुक्ति के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए, एक संविदात्मक कर्मचारी जिसने कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिनों के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया है, उसे पूरे वर्ष कार्य किया गया समझा जाएगा।

संविदात्मक कर्मचारियों ने अनुरोध किया कि नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजनों हेतु 240 दिन एक कैलेंडर वर्ष की बजाए संविदात्मक सेवा की एक वर्ष की अवधि के दौरान गिने जाए अन्यथा यदि उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि मई से दिसम्बर माह के मध्य है तो उनके कार्यभार ग्रहण करने के प्रथम कैलेंडर वर्ष की सेवा नहीं गिनी जाएगी। इसी प्रकार, चालू वर्ष 2024 के कट-ऑफ तिथि 15 अगस्त,2024 तक 227 दिन हैं, जिसके फलस्वरूप इन वर्षों में उनकी संविदात्मक सेवा 240 दिन नहीं हो सकती है।

संविदारक कर्मचारियों का अनुरोध उचित होने के वजह से इस प्रयोजन हेतु 28 दिसम्बर,2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक में यह मामला विचारार्थ रखा गया था कि कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन की शर्त को संशोधित कर एक वर्ष की संविदा सेवा अवधि में 240 दिन किया जाए। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया था।

इस प्रस्ताव को अधिनियम के माध्यम से लाने का प्रस्ताव था, किन्तु इसे विधान सभा के आगामी सत्र तक विलंबित करने से संकट एवं अनिश्चितता बढ़ जाती, जिससे विभिन्न सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना होती। इसलिए, इस संबंध में अध्यादेश 31 जनवरी,2025 को अधिसूचित किया गया।
हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अधिनियम, 2025 का उद्देश्य इन कर्मचारियों के बीच संकट और अनिश्चितता को कम करना है।

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चंडीगढ़,26 मार्च।

हरियाणा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि महेंद्रगढ़ से अटेली तक की सड़क को चौड़ा व मजबूत करने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने विधानसभा सत्र में विधायक श्री कॅंवर सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल को लेकर यह जवाब दिया है।

उन्होंने कहा किसरकार द्वारा इस सड़क के लिए एनसीआरपीबी ऋण योजना के तहत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। 3677.72 लाख रुपये की यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) से ऋण की स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन है। ऋण की स्वीकृति के बाद इसका कार्य शुरू किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बवानिया से सुन्दरह सड़क की कारपेटिंग करने से संबंधित एक अन्य सवाल के बारे में कहा कि वर्क प्रोग्राम 2025-26 के अंतर्गत बवानिया से सुन्दरह तक सड़क का सुधारीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इस सड़क का सुधार कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा।


चंडीगढ़, 26 मार्च -सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि हांसी में जल्द पुलिस लाइन का निर्माण हो जाएगा, इसके लिए संबंधित विभाग को जमीन हंस्तातरित की जा चुकी है।

कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी विधानसभा सत्र के दौरान विधायक श्री विनोद भ्याणा द्वारा इस संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि पुलिस जिला हांसी में पुलिसलाईन के निर्माण के लिए 55 एकड़ 6 कनाल भूमि गृह विभाग (पुलिस) को हस्तांतरित कर दी गई है तथा राजपत्रित अधिकारियों केलिए 5 मकान तथा अन्य रैंकों के लिए 336 मकानों सहित पुलिस लाईन के निर्माण के लिए मास्टर प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं, पदों के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में पुलिस जिला हांसी में 8 स्वीकृत पदों के मुकाबले 3 डीएसपी तैनात हैं। आने वाले समय में और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी।


चंडीगढ, 26 मार्च -सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पोर्टलों का उपयोग साहित्यिक,कला या वैज्ञानिक चरित्र की सामग्री बनाने के लिए कर सकते हैं।

कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी विधानसभा सत्र के दौरान विधायक श्री शीशपाल केहरवाला द्वारा इंस्टाग्राम, फेसबुक तथा यू-ट्यूब जैसे पोर्टलों का उपयोग कन्टेंट बनाने के लिए कर सकते हैं, के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा साहित्यिक, सांस्कृतिक,कला, वैज्ञानिक या तकनीकी प्रयासों के माध्यमसे एक वर्ष में 8 हजार रुपये तक की आय प्राप्त होती है, और यदि ऐसे प्रयासों में सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के दौरान अर्जित ज्ञान का उपयोग नहीं किया गया है, तो यह आय उसे रखनेकी अनुमति है। हालांकि, यदि यह आय/फीस 8 हजार रुपये प्रति वर्ष से अधिक होती है, तो उसे अतिरिक्त राशि का एक-तिहाई हिस्सा राज्य कोष में जमा करना होगा।


चंडीगढ़, 26 मार्च – हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि होडल विधानसभा क्षेत्र के यमुना नदी के किनारे रैनीवेलों की फिजिब्लिटी का अध्यनन किया जा रहा है। उन्होंने यह बात होडल केविधायक हरिन्द्र सिंह द्वारा होडल शहर व इसके आसपास के गांवों में रैनीवेल योजनाके तहत यमुना नदी से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, का जवाब देते हुए कही।

कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हसनपुर, काशीपुर, कुशक, अटवा व अच्छेजा गांवों में यमुना नदी के किनारे रैनीवेलों की व्यवहार्यता का अध्ययन 38.40 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है।


अवैध प्रवास पर नियंत्रण के लिए कानून जरूरी – अनिल विज

चंडीगढ़, 26 मार्च – हरियाणा के श्रम, परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने आज विधानसभा में हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफट्रैवल एजेंट बिल, 2025 पर चर्चा के दौरान कहा कि इस विधेयक को लाना बेहद जरूरी है ताकि अवैध प्रवास पर नियंत्रण किया जा सके।

उन्होंने कहा कि जब वे गृह मंत्री थे, तब भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में एकसमिति गठित की गई थी, जिसने 600 कबूतरबाजों को पकड़ा था। इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक सिबास कबिराज की अध्यक्षता में दूसरी समिति बनाई गई, जिसमे 750 कबूतरबाजों को पकड़ा था। उन्होंने कहा कि ट्रैवल एजेंट्स के लिए कोई नियम-कानून नहीं होने के कारण कोई भी व्यक्ति यह काम शुरू कर देता है। हरियाणा के बहुत से युवा डंकी रूट से विदेश जाते हैं, जिसमें वे समुद्र या जंगलों के रास्तों से होकर गुजरते हैं। इस अवैध प्रवास को रोकने के लिए यह कानून बनाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि पहले भी इस तरह का कानून बनाया गया था, लेकिन उस पर कुछ आपत्तियां उठी थीं, जिन्हें दूर कर मुख्यमंत्री के प्रयासों से यह विधेयक दोबारा सदन में प्रस्तुत किया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने हाल के एक घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे कुछ व्यक्तियों को वापस भेजा है, जो एक अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि हम हरियाणा के लोगों का भला चाहते हैं,तो इस बिल को हमें सर्वसम्मति से पास करना चाहिए।


चंडीगढ़, 26 मार्च- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि राज्य में 14,295 सरकारी विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। स्नातकोत्तर शिक्षक (पी.जी.टी.) विभिन्न विषयों के कुल 4780 पदों को भरने बारे मांग-पत्र जुलाई 2024 को हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा गया था और आयोग द्वारा वर्ष 2025 में 1704 पदों की सिफारिशें विभाग में प्राप्त हो चुकी हैं तथा नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इस प्रक्रिया को आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा।

मंत्री श्री महीपाल ढांडा आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा विभिन्न विषयों में पी.जी.टी. पदोन्नति कोटे के 4550 रिक्त पदों को भरने बारे पदोन्नति मामले आमंत्रित किये जा चुके हैं। इस पदोन्नति प्रक्रिया को भी अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (पी.जी.टी.) व टी.जी.टी (विभिन्न विषयों) के 3427 पदों को भरने बारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम को मांग-पत्र भेजा जा चुका है। इसी तरह से प्राथमिक शिक्षक (पी.आर.टी) मेवात काडर में पी. आर. टी. के 1456 रिक्त पदों को भरने हेतु मांग-पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अगस्त 2024 में भेजा गया था और 7110 शिक्षक (1162 पी.जी.टी एवं 5948 टी.जी.टी) हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर भी नियुक्त किए गए है।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों के बुनियादी ढांचे की समीक्षा की गई और बुनियादी सुविधाओं को पुख्ता किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के लिए कुल 473.44 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई। इस चालू वित्त वर्ष में अब तक 306.84 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी हैं। शेष राशि जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी।

स्कूलों में पीने के पानी, शौचालयों के निर्माण व अन्य सुविधाओं के लिए 43.48 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृति की गई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में, राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी, लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग-2 शौचालय व बिजली के कनेक्शन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा गत् दस वर्षाे के दौरान गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने एवं राजकीय विद्यालयों के शिक्षा परिणामों में सुधार करने हेतु अनेक पहल की गई हैं। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए, 1420 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय, 193 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एवं 250 पी.एम. श्री विद्यालय स्थापित किए गए हैं, ये सभी स्कूल सी.बी.एस.ई. से संबद्ध हैं तथा इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में ‘‘सुपर 100‘‘ कार्यक्रम की शुरूआत की गई और वर्ष 2022 में बुनियाद कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इसी प्रकार, वर्ष 2021 में निपुण हरियाणा मिशन की शुरुआत की गई और वर्ष 2022 से प्रति वर्ष शिक्षकों को 20 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में हरियाणा के सभी 8400 प्राथमिक स्कूलों में बाल वाटिका-3 कक्षाओं की शुरुआत की गई। सरकार के इन प्रयासों के चलते बोर्ड परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2015 में कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम केवल 33.42 प्रतिशत एवं कक्षा 12वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम केवल 52.60 प्रतिशत था, जोकि वर्ष 2024 में बढ़कर क्रमशः 93.22 प्रतिशत (10वीं) एवं 84.28 प्रतिशत (12वीं) हो गया है।

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में शिक्षा विभाग के लिए कुल 19,855.92 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

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