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आरोपी नितेश के खिलाफ पहले एक मामलाडीसीपी हेमेन्द्र कुमार मीणा व आरोपी मोहित के खिलाफ 14 मामले लडाई-झगड़ा,शस्त्र अधिनियम, आबकारी अधिनियम,छीना झपटी,लूट आदि के हैं दर्ज

फरीदाबाद-10 फरवरी।
हरियाणा उदय (अरविंद बक्शी)

पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य के कुशल मार्गदर्शन व डीसीपी हेमेन्द्र कुमार मीणा के दिशा निर्देशानुसार फरीदाबाद पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधों में संलिप्त आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में क्राईम ब्रांच डीएलएफ प्रभारी उप निरीक्षक कप्तान सिंह व उनकी टीम द्वारा हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।
इस संबंध में पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम द्वारा आरोपी नितेश व मोहित को कल 09 फरवरी को विश्वसनीय सूचना के आधार पर गांव झाडसेंतली फरीदाबाद गिरफ्तार किया गया है, जोकि दोनो आरोपी गांव झाडसेंतली फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं। आरोपियों से प्रारम्भिक पूछताछ व अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर जांच में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार किए गए आरोपी व मृतक आपस में दोस्त थे। आरोपी नितेश नशीले इंजेक्शन बेचने का काम करता है और नशीले इंजेक्शन लगाकर खुद भी नशा करता है। आरोपी नितेश व इन्द्रजीत का आपस में की हत्या की वारदात से कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। जिसके बाद आरोपी नितेश को लगा कि इन्द्रजीत उसकी मुखबरी पुलिस से कर रहा है और उसे पुलिस से पकडवाएगा। इसके कारण आरोपी नितेश के मन में रंजिश पलने लगी और इन्द्रजीत की हत्या करने की ठान ली। जिसके बाद आरोपी ने अपने साथी मोहित के साथ मिलकर 07 फरवरी 2024 की शाम को मौका पाकर चाकुओं से गोदकर इन्द्रजीत की हत्या कर दी और मौका से फरार हो गए। हत्या करने के बाद दोनों आरोपी दोस्त की हत्या की थोडी सांत्वना के लिए गडगंगा घूमने के लिए निकल गए। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने इंद्रजीत के शरीर पर चाकू से करीब 28 वार किए थे।
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी नितेश के खिलाफ पहले एक मामला लडाई-झगड़ा करने व आरोपी मोहित के खिलाफ 14 मामले शस्त्र अधिनियम, आबकारी अधिनियम, लूट, स्नैचिंग व जुआ अधिनियम के तहत दर्ज हैं। इन मामलों में आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे और फिलहाल इनमें से कुछ मामलों में आरोपी जमानत पर बाहर चल रहे थे। इनमें से अधिकतर मामले अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं।
इस वारदात के संबंध में मृतक के भाई नेत्रपाल ने पुलिस को ब्यान दिया था कि 07 फरवरी 2024 की शाम को उसके पास गांव के ही एक व्यक्ति को फोन आया। जिसने बताया कि आरोपी नितेश व मोहित अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके भाई इन्द्रजीत को चाकुुओं से मार रहे हैं। जब नेत्रपाल ने मौके पर जाकर देखा तो आरोपी उसके भाई को चाकूओं से मार रहे थे और आरोपी उसके भाई को चाकु मारकर लहुलुहान हालत में मौका पर छोडकर फरार हो गए। जब इन्द्रजीत का हस्पताल ले जाया गया तो डाक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में आरोपी नितेश व मोहित के खिलाफ नामजद व अन्य आरोपियों के खिलाफ 302, 34, 506 आईपीसी व शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की संवेदनशीलता व गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच क्राईम ब्रांच डीएलएफ को सौंपी गई थी। जिस पर टीम द्वारा भरसक प्रयास करके आरोपियों को गिरफ्तार करने मे कामयाबी हासिल हुई।
दोनों आरोपियों को आज पेश अदालत करके 04 दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है। दौराने रिमाण्ड आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी, वारदात में इस्तेमाल चाकू आदि को बरामद किया जाएगा, फरार होने में प्रयोग वाहन को बरामद किया जाएगा। इसके अलावा वारदात में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाया जाएगा और मामले का खुलासा किया जाएगा।

https://haryanaudaynews.com/faridabad/881/

By HUWeb

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