फरीदाबाद.11 नवंबर।
सुनील कुमार जांगड़ा.
फरीदाबाद एस्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव स० गुरमीत सिंह देओल ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल.अर्बन लोकल बॉडी एवं राजस्व विभाग हरियाणा सरकार चंडीगढ़ को लिखित एक पत्र सौंपा जिसमें चार मुख्य मांगे यह है कि हमारे जिला फरीदाबाद में सरकार द्वारा सभी सेक्टरों की डायनेस्टी 13.5 व्यक्ति मानकर तीन स्टोरी बिल्डिंग के नक्शे पास किया जा रहे थे। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता थी। वहां एक परसेंट अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी लेकर सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाना था। सरकार द्वारा जरूरत को देखते हुए तीन स्टोरी से चार स्टोरी फलैट फॉर बिल्डिंग बनाने की अनुमति दे दी गई। जिस पर आपत्तियां आने पर सरकार द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई जहां पर 13.5 व्यक्ति प्रति प्लॉट जिसमें पड़ोसी से एनओसी लेकर चार स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। परंतु वर्तमान में डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा पास सेक्टर में सरकार जिन सेक्टरों में 13.5 व्यक्ति 2011 में ही मान चुकी है और तीन स्टोरी बिल्डिंग के नक्शे पास कर रही है। वहां भी प्लॉट मलिक द्वारा पड़ोसी से एनओसी लेने के पश्चात भी चार स्टोरी बिल्डिंग के नक्शे पास नहीं हो रहे। हमारी आपसे प्रार्थना है कि, जिन सेक्टरों में पड़ोसी द्वारा एनओसी प्रदान कर दी गई है। उन प्लाटों के तुरंत प्रभाव से चार स्टोरी बिल्डिंग के नक्शे पास करवाने की मेहरबानी की जाएं।
2. हमारे जिला फरीदाबाद में सरकार द्वारा सभी सेक्टरों की डायनेस्टी 13.5 व्यक्ति मानकर तीन स्टोरी बिल्डिंग के नक्शे पास किया जा रहे थे। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता थी। वहां एक परसेंट अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी लेकर सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाना था। सरकार द्वारा जरूरत को देखते हुए तीन स्टोरी से चार स्टोरी फलैट फॉर बिल्डिंग बनाने की अनुमति दे दी गई। जिस पर आपत्तियां आने पर सरकार द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई जहां पर 13.5 व्यक्ति प्रति प्लॉट जिसमें पड़ोसी से एनओसी लेकर चार स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। परंतु वर्तमान में डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा पास सेक्टर में सरकार जिन सेक्टरों में 13.5 व्यक्ति 2011 में ही मान चुकी है और तीन स्टोरी बिल्डिंग के नक्शे पास कर रही है। वहां भी प्लॉट मलिक द्वारा पड़ोसी से एनओसी लेने के पश्चात भी चार स्टोरी बिल्डिंग के नक्शे पास नहीं हो रहे। हमारी आपसे प्रार्थना है कि, जिन सेक्टरों में पड़ोसी द्वारा एनओसी प्रदान कर दी गई है। उन प्लाटों के तुरंत प्रभाव से चार स्टोरी बिल्डिंग के नक्शे पास करवाने की मेहरबानी की जाएं।
3. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा सरकार के एचएसवीपी विभाग द्वारा फ्लोर वाइस रजिस्ट्री के संबंध में प्राधिकरण की मीटिंग संख्या 117 एजेंडा आइटम नंबर ए-117(7) में रजिस्ट्रेशन की राशि के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इस संबंध में एक पत्र ए-6-यू बी-2019/43471-72 दिनांक 6-03-2019 जारी किया गया था। परंतु फरीदाबाद की तहसीलों में उपरोक्त पत्र अनुसार निर्धारित रैटों पर फ्लोर की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। जबकि यह पत्र पूरे हरियाणा के लिए जारी किया गया था। हमारा आपसे निवेदन है कि, उपरोक्त पत्र अनुसार फ्लोर के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टांप ड्यूटी निर्धारित करवाई जाएं। जिससे सरकार की आमजन के प्रति राहत प्रदान करने वाली यह नीति लागू हो और आमजन को इस नीति का लाभ मिल सकें।
4.यदि किसी सम्पत्ति में दो पार्टनर द्वारा एक प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली जाती है। फिर उनमें से यदि एक पार्टनर अपने नाम पर पूरी सम्पत्ति करवाना चाहता है जिसका आधे प्लॉट का वह पहले से ही मालिक है। परंतु आधे प्लॉट की रजिस्ट्री करवाते समय उससे पूरी सम्पत्ति की वैल्यू के स्टांप पेपर का रेवेन्यू मांगा जाता है। जबकि उसके नाम आधी सम्पत्ति पहले से ही है और वह केवल अपने पार्टनर की बकाया आधी सम्पत्ति की ही रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा रहा है। आपसे प्रार्थना है कि, हर व्यक्ति की समस्या को ध्यान में रखते हुए क्योंकि आधी सम्पत्ति का जो पहले से ही मालिक है उस व्यक्ति से आधे प्लॉट की स्टांप ड्यूटी ली जाएं। आपकी अति मेहरबानी होगी।*