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जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को दिए सख्त निर्देश

– नियमों के उल्लंघन पर छह महीने की सजा व प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का है प्रावधान

फरीदाबाद,18 मई।
बिजेंद्र फौजदार.

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग के नियमों के विरुद्ध प्रचार सामग्री छापने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जिला के प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नियमों के उल्लंघन पर छह महीने की सजा व प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है।

बता दें कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने जिला में पंजीकृत सभी प्रिंटिंग प्रेस को चुनाव पम्पलेट, पोस्टर और संबंधित सामग्री की छपाई और प्रकाशन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी पंजीकृत मुद्रकों और प्रकाशकों को नोटिस जारी किया गया है। जिसमें बताया गया कि चुनाव पम्पलेट, पोस्टर आदि की छपाई और प्रकाशन प्रतिनिधित्व की धारा 127-ए के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना जांच पड़ताल व नियमों के विरूद्ध जाकर कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें।

चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पम्पलेट व पोस्टर आदि छापना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए का उल्लंघन है और ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसमें छह महीने की सजा से लेकर प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित हर सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अवश्य छापें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित की हुई है। इसलिए यह जरूरी है कि उनके पम्पलेट व पोस्टर आदि के खर्च का भी पूरा हिसाब किताब रहे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव से संबंधित पम्पलेट व पोस्टर आदि उसी स्थिति में छापें जब सामग्री छपवाने वाला व्यक्ति हलफनामे के साथ दो गवाह दें और उनके हस्ताक्षर भी लेना जरूरी हैं। ऐसे पोस्टर व पम्पलेट आदि छापने के बाद उनकी एक कॉपी जिला मैजिस्ट्रेट को भेजनी होती है और राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी को कॉपी भेजकर यह बताना होगा कि अमुक व्यक्ति ने चुनाव से संबंधित कितनी संख्या में पोस्टर अथवा पम्पलेट छपवाएं है और उनके खर्च का भी विवरण देना होगा। उन्होंने कहा कि कॉपी से कॉपी करना भी इसी श्रेणी में आता है। चुनाव पम्पलेट/पोस्टर का अर्थ प्रचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले उन सभी दस्तावेजों से है, जिनमें किसी भी राजनीतिक दल या लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार से संबंधित प्रचार की जानकारी हो।

https://haryanaudaynews.com/faridabad/1379/

By HUWeb

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